लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है. चुनाव आयोग ने अजीत गुट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, अजीत गुट को गर्लफ्रेंड का नाम और चुनाव में इस्तेमाल करने का अधिकार है. यानि अजित गुट को असली गर्लफ्रेंड करार दिया गया है। वहीं आयोग ने शरद शरद को नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम बताए हैं।
बता दें कि, 6 महीने से ज्यादा का समय 10 से ज्यादा समय तक चला, सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने गर्लफ्रेंड्स में विवाद को सुलझाते हुए अजित अख्तियार के गुट को असली कलाकार बताया है। आयोग ने अपनी निर्णायक मंडली में मतों का अवलोकन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्य और कार्यकर्ताओं का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और दिशानिर्देश और बहुमत के बहुमत के सम्मिलित परीक्षण शामिल थे।
चुनाव आयोग का कहना है कि शरद गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर सका, इसकी बाकी चीजें उनके पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र से राज्य सीमा के 6 प्रावधानों के पालन के लिए शरद समर्थक गुट को ध्यान में रखते हुए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्हें 7 फरवरी शाम तक नई पार्टी गठन के लिए तीन नाम बताए गए हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें अंग्रेजी में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें