वॅमॅब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले दूसरी बार बड़ा झटका लगा है। चैंबर कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रोक लगाने के साथ-साथ 78.7 करोड़ रुपए का सामूहिक खर्च भी आंका है। इसे भी पढ़ें: टेकुलगुडम मेकर पर रिवोल्यूशनरी क्वॉलिटी, 300 ग्लास के साथ 300 ग्लास ने घेरा था, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट…
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोगों के बीच काफी चर्चित पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की राजनीतिक राय को खत्म करने वाला कोर्ट का ये फैसला आया है. चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिना किसी चुनावी चिन्ह के चुनाव लड़ रही है।
इसे भी पढ़ें : BIG BREAKING: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला, कोर्ट ने दिया रोज पूजा करने का आदेश…
बता दें कि एक दिन पहले ही आपराधिक अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने इमरान खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अबकी बार रावलपिंडी की अदियाला जेल में प्रयोगशाला जज मोहम्मद बशीर ने सजा सुनाई है। हालाँकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इमरान खान ने दोनों को एक साथ चलेगी या अलग-अलग समुदाय की सजा सुनाई है।
इसे भी पढ़ें: सिविल सर्जनों के कार्यालय में तलाकशुदा लोगों का रिकार्ड नहीं!, सिविल सर्जनों के साथ सिविल सर्जनों पर टोकरा जुर्माना, कुल मिलाकर एक लाख रुपये का भुगतान करना होगा…
आरोप है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इमरान खान ने विदेशी पोर्टफोलियो के दौरान राष्ट्राध्यक्षों से मिले महासभा को तोशखाने में तो जमा दिया था, लेकिन बाद में उन उपहारों को शुरुआती खरीद में ले लिया और बड़ा मुनाफा बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि तोशाखाने से भगवान ने 2.15 करोड़ रुपये की छूट के बाद करीब 5.8 करोड़ रुपये का इनाम कमाया था।
छत्तीसगढ़ की खबरें यहां पढ़ें उत्तर प्रदेश की खबरें यहां पढ़ें अंग्रेजी में लालूराम डॉट कॉम की खबरें यहां पढ़ें यहां क्लिक करें मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें