नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हलाल प्लाट गोदामों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी कर जवाब मांगा है। जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और दाखिले को रद्द करने की मांग की है। इसे भी पढ़ें: यूपी एसटीएफ एक्शन में, एक लाख के समर्थक गैंग स्टार विनोद उपाधयाय को सपोर्ट करने के लिए मारा प्रोडक्शन
बता दें कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 2023 में हलाल प्लास्टर वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अवधान वाली सरकार की ओर से जारी किए गए इस जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में अब हलाल प्लास्टर वाले स्टूडियो के निर्माण, भंडार, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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असल में, यूपी सरकार को लगातार ऐसी ही शिकायत मिल रही थी कि कुछ समर्थकों की ज़रूरतों के मुताबिक लैपटॉप को हलाल सर्टी ऑफर कर बेच रही हैं। इस तरह के खास तरह के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक लाभ की मांग की जा रही है। ऐसे में इस अव्यवस्था पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार ने इन पर रोक लगा दी थी.
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क्या होता है हलाल सर्ट बंधक?
वह उत्पाद जो इस्लामी कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हलाल-सर्ती पिरामिड उत्पाद कहा जाता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है विला. 1974 में पहली बार व्हीडी मीट की बिक्री शुरू हुई थी। हालाँकि, इससे पहले हलाल सार्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा गया है।