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    Home»World»अमेरिका में वीजा नियमों में बदलाव: छात्रों और आगंतुकों के लिए प्रवास की अवधि सीमित
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    अमेरिका में वीजा नियमों में बदलाव: छात्रों और आगंतुकों के लिए प्रवास की अवधि सीमित

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 28, 20253 Mins Read
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    वॉशिंगटन: अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने गैर-प्रवासी छात्रों (एफ), एक्सचेंज विजिटर्स (जे) और विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों (आई) के लिए वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इन बदलावों के तहत, ‘स्टेटस की अवधि’ के मौजूदा ढांचे को निश्चित प्रवेश अवधि के साथ बदला जाएगा।

    यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) द्वारा जारी प्रस्तावित नियम बनाने की सूचना (एनपीआरएम) के अनुसार, डीएचएस का लक्ष्य एफ, जे और आई श्रेणी के गैर-प्रवासियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए प्रवेश देना है, जब तक कि वे अपनी स्थिति की शर्तों का पालन करते हैं। वर्तमान में, इन श्रेणियों के लोगों को अनिश्चित काल के लिए प्रवेश दिया जाता है।

    एनपीआरएम में कहा गया है कि जो गैर-प्रवासी अपनी निर्धारित प्रवेश तिथि से आगे अमेरिका में रहना चाहते हैं, उन्हें स्टे के विस्तार (ईओएस) के लिए सीधे डीएचएस को आवेदन करना होगा।

    ये प्रस्तावित बदलाव निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए लाए गए हैं। डीएचएस का कहना है कि मौजूदा प्रणाली, जो बिना किसी समाप्ति तिथि के प्रवेश की अनुमति देती है, आप्रवासन अधिकारियों को इस बात की जांच करने का पर्याप्त अवसर नहीं देती है कि गैर-प्रवासी केवल अधिकृत गतिविधियों में ही लगे हुए हैं।

    विभाग ने यह भी कहा कि प्रवेशों में वृद्धि ने चुनौतियां पेश की हैं। 2023 में, 1.6 मिलियन से अधिक एफ-1 छात्र, 500,000 से अधिक जे एक्सचेंज विजिटर्स और 32,470 आई वीजा धारकों को अमेरिका में प्रवेश दिया गया।

    डीएचएस ने आगे कहा कि प्रस्तावित ढांचा एफ, जे और आई वीजा धारकों को अन्य गैर-प्रवासी श्रेणियों के समान लाएगा, जो पहले से ही निश्चित प्रवेश अवधियों के तहत काम करती हैं। इससे धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने और इन गैर-प्रवासी श्रेणियों की अखंडता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

    प्रमुख परिवर्तनों में एफ और जे गैर-प्रवासियों के लिए प्रवेश और विस्तार की अवधि को अधिकतम चार साल तक सीमित करना, अध्ययन पूरा होने के बाद एफ-1 छात्रों के लिए ग्रेस पीरियड को 60 से 30 दिन करना, स्नातक स्तर के एफ-1 छात्रों को कार्यक्रम बदलने से रोकना, और आई वीजा धारकों के लिए 240 दिन की सीमा निर्धारित करना शामिल है। हालांकि, कुछ मामलों में, जैसे कि चीन जनवादी गणराज्य से संबंधित, यह सीमा लागू नहीं होगी।

    डीएचएस का कहना है कि इन बदलावों से आप्रवासन अधिकारियों को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि गैर-प्रवासी अपने वर्गीकरण और अमेरिकी आप्रवासन कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। प्रस्तावित नियम पर सार्वजनिक टिप्पणियां संघीय रजिस्टर नोटिस में निर्धारित समय सीमा तक जमा की जा सकती हैं।

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