इस्लामाबाद: बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को आरक्षित सीटें आवंटित की गई थीं। यह फैसला सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) द्वारा समीक्षा याचिका दायर करने के एक सप्ताह बाद आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र है, जिससे इमरान खान की पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी।
हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आशंकित थे, लेकिन पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, जो पीएमएल-एन पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ की बेटी हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से कहना चाहूंगी कि वे देश को काम करने दें।” एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मरियम ने आश्चर्य व्यक्त किया और उन व्यक्तियों को बहाल करने की वैधता पर सवाल उठाया जिन्हें उन्होंने “देश का अपराधी” बताया।
पीपीपी की समीक्षा याचिका 12 जुलाई के उस फैसले को पलटने की मांग करती है, जिसमें पहले पेशावर उच्च न्यायालय और पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि आरक्षित सीटें पीटीआई को आवंटित की जाएं।
इस फैसले ने संसद और प्रांतीय विधानसभाओं में पीटीआई की वैध पार्टी के रूप में स्थिति की पुष्टि की और अगर इसे अक्षरशः लागू किया जाता है, तो पार्टी नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी क्योंकि महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 23 सीटें हासिल करने के बाद इसकी सीटें 86 से बढ़कर 109 हो जाएंगी। सत्तारूढ़ पीएमएल-एन पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 जुलाई को पीटीआई को आरक्षित सीटें आवंटित करने के अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर की छुट्टियों के बाद समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई तय की है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए तर्क दिया कि समीक्षा याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई के लिए गर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी जानी चाहिए। अखबार ने कहा कि ईसा ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों की सुविधा पर संविधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कहा कि सुनवाई में देरी करना अन्याय होगा।