जयपुर फैमिली कोर्ट: जयपुर के फैमिली कोर्ट-3 में एक ऐसा मामला चर्चा में है। उत्तेजित एक पति अपनी पत्नी से इसलिए तलाक लेना चाहता था क्योंकि वह देर से उठती है और खाना नहीं बनता। आईएसएसआई इंस्पेक्टर पति ने पत्नी से तलाक लेने के लिए जयपुर की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पति की तलाक की इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद एनएसजी इंस्पेक्टर पति के होश उड़ गए।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- केवल कयास के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है। पति ने जो आरोप अपनी अर्जी से लगाया, वे उसे साबित नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि पति ने सिर्फ अपने कयासों के आधार पर आरोप लगाया है। उन्हें साबित नहीं कर पाना पति की तलाक लेने की मात्र इच्छा को दर्शाता है।
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ऐसे में तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जा सकती। पत्नी ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। इसे न्यायालय स्वीकार करता है।
अदालत ने कहा कि पति ने केवल कयासों के आधार पर तलाक मांगा है। पति अपने द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सकता। पति ने कहा- मानेसर व दिल्ली में रहने के दौरान पत्नी खाना नहीं बनाती थी। उसे और बच्चे को मेस में खाना मिलता था। उसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि रिश्ते को मारने से पहले उसे बचाने का प्रयास करना पड़ता है। पति ने कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। कोर्ट में भी उसने हमेशा पत्नी से अलग होने की बात कही। वहीं, पत्नी ने कोर्ट में भी पति के साथ रहने की बात को खत्म कर दिया।
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पत्नी ने कहा- पति से प्रेम करती हूं, साथ रहना चाहती हूं पति की तलाक अर्जी के बाद पत्नी ने 4 मार्च 2015 को पति के साथ रहने के लिए याचिका लगाई। उसकी पत्नी ने कहा कि वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है। वह अपने पति को अपने परिवार के लोगों के बहकावे में लाकर उसे तलाक देना चाहते हैं। पत्नी ने पति के समस्त आरोपों का भी पालन किया। उसने कहा कि उल्टा पति और उसके घरवाले उसे परेशान करते थे। आये दिन दास की मांग करते थे। दुष्यंत नहीं लाने पर चोट भी करते थे।
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