लोकसभा चुनाव 2024: चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखें जारी की हैं। जिसमें वोट करने के लिए आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कहां पास है ये नहीं वो कैसे वोट करेंगे? क्या वो वोट कर जायेगी? ऐसे में अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो गई है और आपके पास भी वोटर कार्ड नहीं है तो आप घर बैठे ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आइये हम आपको सिस्टम उपकरण प्रदान करते हैं…
ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर। सामान्य मतदाताओं के लिए नया पंजीकरण देखने के लिए होमपेज पर क्लिक करें। इसके बाद आपको साइन अप करना होगा. इसके बाद वहां सभी डीटेल्स दर्ज करने को छोड़ दिया गया। अब आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा और ओटीपी नामांकन करना होगा। इसके बाद फॉर्म 6 जमा कर दें।
वोटर वैल्यूएशन पर क्या करें
यदि आपका वोटर कार्ड कहीं खो गया है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें वोटर कार्ड
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर। वहां 'लॉगिन' का अवलोकन करें, उस पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालें। इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा, वहां 'Verify & Login' पर क्लिक करें। इसके बाद 'ई-ईपीआईसी डाउनलोड' टैग पर क्लिक करें। यहां आपको ईपीआईसी नंबर कार्ड, अपना राज्य चुनें। आपको अपना स्क्रीन कार्ड कार्ड दिखेगा। वहां होम पेज पर 'ई-ईपीआईसी डाउनलोड करें' का विवरण देखें। इसे डाउनलोड कर लें.
यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप भारत सरकार द्वारा जारी कई सरकारी दस्तावेजों का उपयोग कर वोट डाल सकते हैं।
इन दस्तावेज़ों का उपयोग कर डाल सकते हैं वोट
आधार कार्ड राशन कार्ड श्रमिक कार्ड बैंक पासबुक बीमा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट पेंशन दस्तावेज नेशनल पॉप कार्ड (एनपीआर) की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ या मतदाता सूची 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी लिस्ट में नाम जुड़वाने या किसी भी तरह के बदलाव के लिए आप https://eci.gov.in/ पर भी बदलाव कर सकते हैं।
फैन अप्लाई कब तक कर सकते हैं?
आपको बताएं कि आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग 10 दिन तक वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है. तो उनका नजदीकी नाम जुड़वाँ के लिए 26 मार्च तक का समय है।
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