बंगाल में ‘अकबर’ और ‘सीता’ पर वकील, हाईकोर्ट केस, फिर आया ये फैसला…

कोलकाता। क्या शेर और शेरनी को एक ही बार में दाख़िलों में रखा जा सकता है? आपका उत्तर होगा ‘नहीं’। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह पर्वतीय अभयारण्य तक पहुंच गया, क्योंकि शेर का नाम ‘अकबर’ और शेरनी का नाम ‘सीता’ रखा गया। मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायधीश ने सरकार को शेर-शेरनी का नाम बदलने का आदेश देते हुए अनिश्चित प्रश्न किया। इसे भी पढ़ें: गजराज की यादें: किसी का आशियाना उजाड़ा, किसी की फसल को तोड़ना, जंगल में भी रखा जा रही मुनादी

हाल ही में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित त्रिपुरा चिड़ियाघर में शेर ‘अकबर’ और शेरनी ‘सीता’ की एक ही प्रतिमा रखी गई थी। इस बात की जानकारी के लिए विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की बंगाल शाखा में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें एक साथ एक ही स्थान पर भंडारे के वन विभाग के फैसले का विरोध किया गया था, और शेरनी ‘सीता’ के नाम में बदलाव किया गया था। की मांग की.

इस मामले की सुनवाई करते हुए रॉबर्ट सौगत भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली एकल-न्यायाधीश याचिका ने राज्य सरकार के नायाब से सवाल किया कि आप अपने पालतू जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर क्या रखते हैं… मुझे लगता है, अगर हममें हैं से कोई भी अधिकारी हुआ, तो हमें से कोई भी उनका नाम अकबर और सीता नहीं बताया गया।

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उन्होंने कहा कि हम किसी रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर किसी जानवर का नाम रखने के बारे में क्या सोच सकते हैं? इस देश का एक बड़ा वर्ग सीता की पूजा करता है… मैं शेर का नाम अकबर के नाम पर रखने का भी विरोध करता हूं।’ वह एक कुशल, सफल और मुगल सम्राट थे।

इसके साथ ही एकल याचिका में राज्य सरकार से दोनों शेरों के वैकल्पिक नाम पर विचार करने की सलाह देते हुए कहा गया है कि हम चिड़ियाघर विभाग के एक अधिकारी के संयुक्त उद्यम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप एक राजा और एक पुरातात्विक राज्य हैं, तो आपको सीता और अकबर के नाम पर एक शेर के नाम पर विवाद क्यों करना चाहिए।