दिल्ली ईदगाह पार्क की 13,000 वर्ग मीटर जमीन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए की संपत्ति की, मस्जिद पर फोर्स असिस्टेंस, यहां की मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा- दिल्ली ईदगाह पार्क घोषित किया है।

दिल्ली ईदगाह पार्क पर टकराव: दिल्ली हाई कोर्ट (दिल्ली हाई कोर्ट) ने दिल्ली ईदगाह पार्क की 13,000 वर्ग मीटर जमीन को डीडीए की संपत्ति घोषित कर दिया है। अब इस जगह पर रानी लक्ष्मीबाई (Rani laxmibai) की प्रतिमा दिखाई जाएगी। पहले ईदगाह पार्क में स्थापित हो रही रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का मुस्लिम पक्ष (वक्फ बोर्ड-वक्फ बोर्ड) द्वारा विरोध किया जा रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया।

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यहां हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण आज से नी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने का काम शुरू हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस चौकस हो गई है। दिल्ली के ईदगाह पार्क इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे इलाक़े के कैमरे से निगरानी हो रही है।

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गुरुवार देर शाम सोशल मीडिया पर एक सुझाव संदेश डिब्बाबीब्यूट हुआ और इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भीड़ जमाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 100 महिलाओं की भीड़ पोस्टर पर बैठी। पुलिस ने महिलाओं की तलाशी ली, जिसके बाद वहां की स्थिति अभी भी सामान बनी हुई है।

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पुलिस ने सभी बेरोजगारों को हटा दिया है। आज जुमे की नमाज है, ऐसे में व्यवस्था व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। अर्धसैनिक सेना के अलावा पुलिस बल की स्थापना। पुलिस ने इस पार्क की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। साथ ही पार्क के आसपास भारी पुलिस बल की स्थापना की गई है। बता दें कि ये पार्क झंडेवालान माता मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर है।

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डीडीए ने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति: पुलिस की सराहना की

पुलिस के अधिकारियों ने बताया, ‘उटेरी दिल्ली के शाही ईदगाह इलाके में हाई कोर्ट के आदेश पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति डीडीए की लगी हुई है।’ मूर्तिपूजक जेन का काम चल रहा है। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों में टेलीकॉम सार्क ने विरोध प्रदर्शन किया, इसी वजह से कुछ लोग पहुंच गए थे। विरोध प्रदर्शन करने वाली पुलिस ने कोई ढील नहीं दी थी।

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इस संदेश के बाद हुआ विरोध प्रदर्शन

गुरुवार को एक संदेश व्हाट्सएप पर सरक ओब्लिक हुआ कि आज शाम 4 बजे ईदगाह पर है। इस मैसेज में गलत जानकारी दी गई थी कि ईदगाह के साथ कुछ गलत हो रहा है। इस तरीके से गलत जानकारी के जरिए कुछ लोगों तक पहुंचने के लिए बोला गया था। इसके बाद ईदगाह में शाम के वक्त नमाज के बाद थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने गलत संदेश फैलाया है या ईदगाह की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पार्क वोल्फ हाई कोर्ट का आदेश हो रहा है।

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हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?

उच्च न्यायालय ने सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह पार्क में पादरियों की मूर्ति स्थापित करने पर रोक लगाते हुए दिल्ली में इसे खारिज कर दिया और कहा कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डीडीए द्वारा रॉयल ईदगाह (वक्फ) प्रशासन समिति को रॉयल ईदगाह के आसपास के पार्कों के खिलाफ विरोध करने का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही शाही ईदगाह (वक्फ) प्रशासन समिति को दिल्ली नगर निगम द्वारा उसके आदेश पर प्रतिमा की स्थापना का विरोध करने का कोई कानूनी या मूल अधिकार नहीं है। राक्षस धर्मेश शर्मा ने कहा, “अगर यह आदमी भी फसल के पास ले जाता है तो उसे मूर्ति बनाने का अधिकार है।” फिर भी कोर्ट को यह नहीं लग रहा है कि उनकी नमाज अदा करने या किसी भी धार्मिक अधिकार के पालन के अधिकार को किसी भी तरह से खतरे में डाला जा रहा है।

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न्यायाधीश ने कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश स्पष्ट रूप से किसी भी अधिकार क्षेत्र से परे था। अदालत ने शाही ईदगाह पर आदेश न देने के लिए निकाय संग्रहालयों को निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह एक वक्फ संपत्ति है।

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वक्फ बोर्ड का ये है दावा समिति ने 1970 में एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि मुगल काल के दौरान रॉयल ईदगाह पार्क में एक प्राचीन संपत्ति बनाई गई थी, जिसका उपयोग नमाज अदा करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इतने बड़े इलाके में एक समय में 50 हजार से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं।

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