डूबते को तिनके का सहारा: पूजा खेडकर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने तीन दिन के लिए दी जेल पर रोक- पूजा खेडकर

पूजा खेडकर: महाराष्ट्र की बर्खास्त और क्लासिक ट्रेनी असिस्ट पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट (दिल्ली हाई कोर्ट) से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने पूजा की 21 अगस्त तक गिरजाघर पर रोक लगा दी है। यूपीएससी ने फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा (सिविल सेवा परीक्षा) पास करने का मामला दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस (दिल्ली पुलिस) के अपराधी से भागने के लिए खेदकर ने अपराधी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद (जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद) ने 21 अगस्त तक गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई।

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खेदकर पर आरोप है कि उन्होंने नाम, तस्वीर, ईमेल और एड्रेस में गलत जानकारी दी। कंपनी की कार्रवाई के बाद अपराधी के भागने के लिए ही पूजा खेदकर ने अदालत का रुख किया।

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बता दें कि सीएसई-2022 के प्रतियोगी का खुलासा होने के बाद यूपीएससी ने पिछले 31 जुलाई को असेंबली ट्रेनी स्टूडेंट स्टूडेंट पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी है।

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पटियाला हाउस कोर्ट ने कही थी ये बात

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेदकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को व्यापक स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पुलिस को यह भी पता लगाने के लिए कहा गया था कि इस तरह के और भी मामले हैं या अगर किसी विभाग के व्यक्ति ने पूजा खेडकर की मदद की है तो उसकी भी जानकारी ली जानी चाहिए।

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ये आरोप पूजा पर लगा है

यूपीएससी ने अपनी शिकायत में कहा था कि पूजा खेदकर के खिलाफ विस्तृत जांच की गई है। पता चला कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में स्नातक का उल्लघन किया था। उनके परीक्षण में सीट की सीमा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी पहचान मंज़िल यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा दी। उन्होंने अपना नाम, पिता का नाम, मां का नाम, फोटो और साइन तक बदल डाला। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भी बदला हुआ है। गलत तरीके से नई पहचान बनाने की वजह से उन्हें लिमिट से ज्यादा बार टेस्ट में बैठने का मौका मिला।

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