चुनावी बॉण्ड : चुनाव आयोग को निर्वाची चंदे की जानकारी, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था आदेश

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीबीआई) ने निर्वाचन आयोग का विवरण जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चौबीस घंटे के भीतर चंदे की सूचना आयोग को बढ़ावा देने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विखंडन में आज के पहलवान चंदे की जानकारी दी गई है।

बता दें कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कैथोलिक चर्च की सूची पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राजनीतिक शेयरधारकों के बीच प्रत्येक शेयरधारक बांड की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की पेशकश की गई थी। इसके अलावा उस याचिका पर भी सुनवाई की गई थी, जिसमें एंजलिड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। कोर्ट ने एलिज़ाबेथ को राहत देने से मनाही करते हुए कहा था कि एलिज़ाबेथ को मंगलवार तक ही जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। चुनाव आयोग आयोग चंदे के विवरण सार्वजनिक विज़िट।

15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) में शामिल माननीय सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बांड पर डेटा की आपूर्ति की गई है। भारत निर्वाचन आयोग को, आज, 12 मार्च, 2024।

– प्रवक्ता ईसीआई (@SpokespersonECI) 12 मार्च, 2024 शीर्ष अदालत ने खारिज की थी नागालैंड की डील

मित्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। साल्वे ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलसीडी ने नए बांड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या यह है कि जो बांड जारी हुआ है, उसे पूरी प्रक्रिया में पलटना और समय देना होगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने कैथोलिकों की नापसंदगी को खारिज कर दिया और मंगलवार तक ही जानकारी देने का आदेश दिया था।

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