कोलकाता डॉक्टर रेप केस: CJI ने की हड़ताल, वकीलों से की काम पर वापसी की अपील

कोर्ट सुप्रीमो ने हड़ताल पर गए ईसाइयों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या से जुड़े मामलों की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। सीबीआई को आज मामले की जांच के लिए स्टेटस रिपोर्ट में नियुक्ति के लिए कहा गया है।

स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अस्पताल को लगी चोट की मेडिकल रिपोर्ट कहां है। इस पर बंगाल सरकार के कपिल सिब्बल ने कहा कि ये हिस्सा केसरी डायरी का है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या नवजात शिशु का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है? सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि हमसे वह नहीं मिला है। हम (सीबीआई) घटना के 5वें दिन जांच में आये। इसकी पहले पुलिस ने जांच की। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस डायरी दी है। रिकार्ड में देखा जा सकता है. पूरा टाइमलाइन भी दिया गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अवाम वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की खानदानी और बंगाल पुलिस के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व निर्माता संदीप कुमार घोष की भूमिका की आलोचना की। पृश्ठ ने घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया था।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आश्रम में डॉक्टर के साथ कथित आरोपी और हत्या के मामले की सुनवाई की थी: सोमवार को 10 साल की उम्र में एक नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, ग्रेजुएट जे बी पारदीवाला और रेंटल मनोज़ मिश्रा की पीठ ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए कहा कि यह टास्क फोर्स मेडिकल से संबंधित पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर गौर कंपनी है।

शीर्ष न्यायालय की निगरानी वाला यह कार्य बल स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय दस्तावेज़ तैयार करना चाहता है। यह कार्य बल देश के जाने-माने वयोवृद्ध ग्राहकों के अलावा सरकार के कई प्रमुख वयोवृद्ध अधिकारी पदेन सदस्य होंगे।

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एन फ़्रिथ के सहयोगी दल में वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ. एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ति, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर एनालिटेंस सक्सेना, प्रमुख कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉक्टर पद्मासाविरा, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स, नेशनल शामिल हैं। भारत सरकार के सचिव सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे।

शीर्ष अदालत ने कोलकाता में हुई इस वैज्ञानिक घटना के मामले में सीबीआई के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार से अलग-अलग जांच प्रगति विवरण 22 अगस्त तक पेश करने के निर्देश दिए। पीठ ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को जांच की प्रगति विवरण 22 अगस्त 2024 को अदालत में पेशी का निर्देश दिया था।