आजम पर HC की गाज, हर्जाना गरीबों का आदेश जारी

कृपया. सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हाई कोर्ट ने अपना हर्जाना वेजाइना ऑर्डर जारी किया है। एक याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने उन पर हर्जाना लगाया था। उनके खिलाफ डेमोक्रेट कोर्ट में केस चल रहे हैं। आजम और अब्दुल्ला दोनों जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट के आर्किटेक्ट ने आजम और अब्दुल्ला आजम से 50,000 रुपये का हर्जाना वसूलने का ऑर्डर दिया है।

यह हरजाने के वकील आजम और अब्दुल्ला से वसूली कर कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा करा दिया जाएगा। वर्ष 2022 में खान ने अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक दस्तावेज दाखिल किया था, जिसमें जौहरी विश्वविद्यालय में पूरी तरह से प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था। साथ ही मामले में यूपी सरकार, शोरूम, एसपी और थाना अजीमनगर को पक्षकार बनाया गया था। मामले की सुनवाई में अदालत ने आजम की याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया था।

इस मामले में लगा था जुर्माना

यह हर्जेन की धनराशी आजम खान और अब्दुल्ला आजम से वेगन कर्ज़ कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के पास जमा कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में सपा नेता आजम खान ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक दस्तावेज दाखिल किया था। जौहरी यूनिवर्सिटी में दुकानदारी का आरोप लगाया गया था। साथ ही मामले में यूपी सरकार, शोरूम, एसपी और थाना अजीमनगर को पक्षकार बनाया गया था।

1 साल से नहीं दिया हर्जाना

मामले की सुनवाई में अदालत ने आजम खान की याचिका खारिज कर दी थी। मामले में कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था। जिसे आजम खान ने एक साल तीन महीने तक जमा नहीं किया. इसी वजह से कोर्ट ने अब आर्किटेक्ट्स वेश्यालय के आदेश जारी किए हैं।