नई दिल्ली: दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि वे स्पैम कॉल करने वाली अपंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दें और उन्हें दो साल तक के लिए काली सूची में डाल दें।
इसके अलावा, ट्राई ने दूरसंचार कम्पनियों से कहा है कि वे उसके नवीनतम निर्देश का तत्काल अनुपालन करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में हर पखवाड़े नियमित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें।
दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए ट्राई ने कहा कि इस “निर्णायक कार्रवाई” से स्पैम कॉल में उल्लेखनीय कमी आने और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। ट्राई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने “स्पैम कॉल करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन, 2018 के तहत ऐसे प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को निर्देश जारी किए हैं।”
इस दिशा में, ट्राई ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को बल्क कनेक्शन या अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले सभी अपंजीकृत प्रेषकों या टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) से आने वाले वॉयस प्रमोशनल कॉलों को रोकने का आदेश दिया है, चाहे वे पूर्व-रिकॉर्डेड हों या कंप्यूटर जनित हों या अन्यथा।
ट्राई ने कहा, “… दूरसंचार संसाधनों (एसआईपी/पीआरआई/अन्य दूरसंचार संसाधनों) का उपयोग करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों/अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) द्वारा की जाने वाली सभी प्रमोशनल वॉयस कॉल्स को तत्काल रोक दिया जाएगा।”
यदि कोई अपंजीकृत टेलीमार्केटर या प्रेषक नियमों का उल्लंघन करते हुए वाणिज्यिक वॉयस कॉल करने के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करता पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता शिकायतें होती हैं, तो प्राथमिक दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा उसके सभी दूरसंचार संसाधनों को दो साल तक की अवधि के लिए काट दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसी अपंजीकृत संस्थाओं को दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
ट्राई ने कहा, “…प्रेषक को ब्लैकलिस्ट करने से संबंधित सूचना ओएपी (मूल एक्सेस प्रदाता) द्वारा डीएलटी प्लेटफॉर्म पर अन्य सभी एक्सेस प्रदाताओं के साथ 24 घंटे के भीतर साझा की जाएगी, जो बदले में, अगले 24 घंटों के भीतर उस प्रेषक को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे।” ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी एक्सेस प्रदाता द्वारा उन्हें नए दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किए जाएंगे।
ट्राई ने कहा, “नागरिकों को वाणिज्यिक वॉयस कॉल करने के लिए एसआईपी/पीआरआई/अन्य दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले सभी अपंजीकृत प्रेषकों/अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) को इस निर्देश के जारी होने के एक महीने के भीतर डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसके बाद सात दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।”
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी दूरसंचार कम्पनियों को निर्देश दिया है कि वे उसके नवीनतम निर्देशों का अनुपालन करें तथा प्रत्येक माह की पहली और सोलह तारीख को की गई कार्यवाही के बारे में नियमित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें।
नियामक ने स्पैम कॉल्स की बढ़ती समस्या के खिलाफ एक व्यापक युद्ध की घोषणा की है – पिछले सप्ताह ट्राई ने चेतावनी दी थी कि दूरसंचार कम्पनियां उन संस्थाओं के दूरसंचार संसाधनों को काट देंगी जो स्पैम कॉल्स करने के लिए बल्क कनेक्शनों का दुरुपयोग करते हुए पाई जाएंगी, तथा ऐसी संस्थाओं को सभी ऑपरेटरों द्वारा दो वर्ष तक के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।
ट्राई ने पिछले गुरुवार को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विनियामक प्रमुखों के साथ बैठक की। ट्राई प्रमुख की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एयरटेल, बीएसएनएल, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (क्यूटीएल), रिलायंस जियो, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और वी-कॉन मोबाइल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य विनियामक अधिकारियों ने भाग लिया।