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  • 50 हजार की रिश्वत लेने वाले खनिज निरीक्षक को चार साल की कैद

    50 हजार रुपए की रिश्‍वत लेने पर खनिज निरीक्षक को मिली सजा। सांकेतिक चित्र।

    HighLights

    ईंट उद्योग के व्यवसायी से रिश्वत ली थी खनिज निरीक्षकआरोपित के रिश्वत मांगने पर की थी लोकायुक्त से शिकायतआरोपित ने कहा था बिना 50 हजार के नहीं होगा काम

    नप्र, ग्वालियर। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने तत्कालीन खनिज निरीक्षक रमेश रावत को ईंट उद्योग के व्यवसायी से रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई है। उसने ईंट उद्योग के व्यवसाय की क्वारीलीज और स्वीकृत उत्खनिपट्टा के लिए खनिज ईंट मिट्टी (क्रेशर आधारित) के नवीनीकरण के एवज में पचास हजार रुपये की रिश्वत ली थी।

    अभियोजन के अनुसार एक फरवरी 2018 को शिकायतकर्ता जगमोहन प्रजापति ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत देते हुए बताया कि वह जेएम ईंट उद्योग का प्रोपराइटर है और ईंट भट्टे का व्यवसाय करता है। उसकी लीज मार्च 2017 तक वैध थी जिसकी सूचना नियमानुसार उसको एक वर्ष पूर्व मार्च 2016 तक माइनिंग विभाग को देनी थी, जो वह नहीं दे पाया।

    उक्त संबंध में उसके विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कर दिया था। फिर भी माइनिंग इंस्पेक्टर रमेश रावत काफी समय से परेशान कर रहा है। नियमानुसार सभी शुल्क व विलम्ब शुल्क जमा कर दिए,पर जब वह माइनिंग कार्यालय में रमेश रावत से मिला तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे दिए काम नहीं हो पाएगा। तुम्हारे कामों का 50 हजार रुपये खर्चा आएगा।

    छात्राओं को अश्लील फिल्म दिखाने वाला पंचायत सचिव निलंबित

    जिले की ग्राम पंचायत कैथी के सचिव राकेश शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने सचिव राकेश शर्मा को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ पुलिस थाना आंतरी में भारतीय न्याय संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है। ग्राम पंचायत सचिव राकेश शर्मा द्वारा गत 29 अगस्त को कचहरी मैदान आंतरी में छात्राओं को अश्लील फिल्म दिखाने संबंधी शिकायत सामने आई थी। जिसकी जांच जनपद पंचायत भितरवार के सीईओ के माध्यम से कराई गई। जनपद पंचायत सीईओ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने राकेश शर्मा को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 2011 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।