Tag: नये आपराधिक कानून

  • ‘नए आपराधिक कानूनों पर और विचार-विमर्श की जरूरत, एनडीए को इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए’: उमर अब्दुल्ला | भारत समाचार

    देश में आज से लागू हो रहे नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, “इन कानूनों को लेकर संदेह जताया गया है। हालांकि यह कहा जाता है कि कोई भी कानून बुरा नहीं होता, लेकिन कभी-कभी अधिकारियों द्वारा कानूनों के क्रियान्वयन का दुरुपयोग किया जाता है।”

    उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हमें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी और नई सरकार इन कानूनों को लागू करने से पहले इनकी समीक्षा करेगी, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इन कानूनों का पहले के कानूनों से भी ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि पहले के कानूनों में दुरुपयोग की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी।” उमर ने कहा कि “पहले ये कानून भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनाती थी, लेकिन अब केंद्र में एनडीए की सरकार है और हमें विश्वास है कि एनडीए के सहयोगी इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि वे इन्हें लोगों के लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाएं।”

    उमर ने आगे कहा कि हर कानून पहले कश्मीर घाटी में लागू होता है और फिर देश के बाकी हिस्सों में इसका पालन होता है। “यहां के लोगों को इन कानूनों के लागू होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे पास इन कानूनों का जवाब भी है। जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने दीजिए, और लोगों की चुनी हुई सरकार तय करेगी कि इन कानूनों का क्या करना है।”

  • नई भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला: दिल्ली के कमला मार्केट में विक्रेता पर मामला दर्ज | भारत समाचार

    नई दिल्ली: सोमवार को नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई।

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज को बाधित करने और बिक्री करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है, जो मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी।

    समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा उद्धृत एफआईआर के अनुसार, इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने कुमार से अपना ठेला हटाने को कहा, लेकिन उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। इस घटना के कारण दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई।

    दिल्ली: दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया। — ANI (@ANI) 1 जुलाई, 2024

    भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः पुराने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।

    भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं, जो IPC की 511 धाराओं से कम है। इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है और 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम दंड पेश किए गए हैं। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड स्थापित किए गए हैं और अधिनियम ने 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया है।