नई दिल्ली: पुलिस ने बताया कि तेलंगाना के मेढक जिले में रामदास चौरास्ता के पास गायों के कथित अवैध परिवहन को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लगा दी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में धारा 144 लागू है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
मेडक के पुलिस अधीक्षक बी बाला स्वामी ने कहा, “पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और स्थिति अब नियंत्रण में है।”
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है तथा फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।
पुलिस के अनुसार, यह झड़प तब हुई जब भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के नेताओं ने गायों को ले जाने से रोका। शिकायत दर्ज कराने के बजाय, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार स्वामी ने कहा, “झगड़े में दो लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। जिस अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था, उस पर भी हमला किया गया।”
धारा 144 क्या है?
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 किसी क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाती है और आमतौर पर इसे किसी भी विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए लागू किया जाता है, जिससे हिंसा और दंगे भड़क सकते हैं।