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  • सिंधिया के खिलाफ मानहानि केस में परिवादी के बयान अगले माह

    ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया।

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    केंद्रीय मंत्री सिंधिया, मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिसोदिया को नोटिस भेजकर केस किया हैतीनों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दिए थे बयान व ट्वीट, इसके बाद हुआ था केस14 सितंबर को इस मामले में परिवादी नितिन शर्मा व गवाह संकेत साहू के कथन होंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दो समर्थक नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में जिला कोर्ट में दायर परिवाद पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवादी और गवाह के बयानों के लिए मामले को अगली तारीख के लिए तय कर दिया है। 14 सितंबर को इस मामले में परिवादी नितिन शर्मा व गवाह संकेत साहू के कथन होंगे।

    उल्लेखनीय है कि कि बीती 21 अप्रैल 2023 को उज्जैन में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए कहा था कि “हे महाकाल, कांग्रेस में अब कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा मत करना।” इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जवाब में लिखा था कि “हे प्रभु महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी भारत में पैदा ना हो।”

    वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के लिए टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ एडवोकेट नितिन शर्मा ने तीनों को लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने का आग्रह किया था।

    नैनो उर्वरक और खरीफ फसल पर संगोष्ठी आज

    “नैनो उर्वरक उपयोग एवं कृषि योजनाओं पर आधारित खरीफ फसल” विषय पर 24 अगस्त को बाल भवन में पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की संगोष्ठी आयोजित होगी। इसमें दो सत्र होंगे। पहले सत्र में सुबह 10 से दोपहर 1.30 बजे तक जिला पंचायत के सभी सदस्यव विकासखंड डबरा व घाटीगांव के पदाधिकारी शामिल होंगे।

  • तकनीकी रिपोर्ट है अधिकारियों को संतुष्टि से अवलोकन करने दें: कोर्ट

    तकनीकी रिपोर्ट है अधिकारियों को संतुष्टि से अवलोकन करने दें: कोर्ट । प्रतीकात्‍मक फोटो।

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    स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार के मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाईकोर्ट में प्रोजेक्ट की डीपीआर का अवलोकन लंबित होने पर उठे सवालअधिकारियों ने डीपीआर का निरीक्षण कर के कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार के मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के अप्रैल माह के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ है।

    अधिकारियों ने डीपीआर का निरीक्षण कर के कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया है, वह सिर्फ समय को टाल रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है, ऐसे में संबंधित अधिकारियों का डीपीआर को लेकर संतुष्ट होना जरूरी है। याचिकाकर्ता के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि आपको पता है इस प्रोजेक्ट में कितना काम होना है? ऐसा नहीं है कि आज रिपोर्ट बनी और कल काम पूरा हो जाए।

    तकनीकी रिपोर्ट है उसका निरीक्षण करने में समय लगता है। ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने तीन सितंबर को इस डीपीआर का अवलोकन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। यहां बता दें कि वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर करते हुए शहर की स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार की मांग की है। साथ ही उसमें बहाय जा रहे सीवर के समाधान को लेकर भी विचारणीय प्रश्न खड़े किए हैं।

    इसके समाधान पर काम करते हुए नगर निगम और स्मार्ट सिटी सहित वन विभाग और पीएचई विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वर्तमान में इसकी डीपीआर बन चुकी है जिसका निरीक्षण किए जाने के बाद पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर कोर्ट के निर्देश पर शासन को भेजकर धन स्वीकृत करवाया जाएगा। इसके बाद पुनरुद्धार सहित सीवर ड्रेनेज और कचरा निस्पादन का काम शुरू किया जाएगा।