शिक्षक व ट्रस्ट को अब 49 पेज की एडिट रिपोर्ट अध्ययन होगा

प्लांट के सहायक उपकरण की वज़्ज़ा दृष्टि

रायपुर। क्रिस्चियन विभाग की नजर अब आम करदाता और बड़े-बड़े समूह के निवेशकों के साथ ही प्लेस (नान गोरमेंट आर्गन गंजा) की होने वाली आय पर भी है। बताया जा रहा है कि पहले जो प्लेसेंट वी ट्रस्ट केवल दो पेज की ऑडिट रिपोर्ट पेश करते हैं, उन्हें अब 49 पेज की ऑडिट रिपोर्ट भरनी होगी।

इस ऑडिट रिपोर्ट में इन दस्तावेजों से संबंधित सारि जानकारी शामिल होगी। इसके लिए 30 सितंबर तक जाम होने वाली एडिट रिपोर्ट को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।

अब प्लांटर्स और ट्रस्टों के लिए नए फॉर्मेट 10(बी), 10(बीबीई) आ गए हैं, इसमें क्लिनिकल डैन, गुप्त डैन, टुकड़ों के खर्च और उनके द्वारा बताए गए जाने वाले डैन के संबंध में पूरी जानकारी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि इनमें कई-कई साल के रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं और खाने-पीने की चीजों में गड़बड़ी पर प्रॉपर्टी के अनुपात में भारी टैक्स भी लगाया जा सकता है।

कर विशेषज्ञ ने बताया कि अब इन दुकानों में किसी भी प्रकार से भारी विस्फोट किया जा सकता है। ईसाइयों का पालन करना उनके लिए जरूरी है। आयकर के नए नियमों के अनुसार अनुयायी, सामाजिक, धार्मिक आदि धर्मों के लिए जरूरी है कि वे अपनी आय के 85 डिग्री हिस्से को सालभर में खर्च करें। 15 सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

अब तक देखा जा रहा था कि इन फ़्रॉस्ट द्वारा 85 अलग-अलग हिस्सों का खर्चा नहीं हो रहा था पर दूसरे ट्रस्टों को दान खाना खाने का मौका दिया गया था। लेकिन अब नए नियम के तहत संस्थाएं एक दूसरे को दान दे सकती हैं, लेकिन व दान भी केवल 85 व्यक्ति ही मानते हैं।

हिंदी समाचार के के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उदाहरण, लिंक्डाइन, 2, कु
पर