रायपुर। भारत आयोग द्वारा राष्ट्रीय सचिवालय और संबद्ध राज्य के संबंधित प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के लिए समय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सैद्धांतिक रूप से प्राप्त राजनीतिक शास्त्र को दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण के माध्यम से अपने सहयोगियों और कार्यक्रमों, घोषणाकर्ताओं और प्रमुख विद्वानों के संबंधों में अपने विचारों के बारे में जानकारी देने का अवसर प्राप्त होता है। निर्वाचकों के लिए भी विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं को समझने के लिए यह जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मौजूद है।
सभी राष्ट्रीय टेलीकॉम और छत्तीसगढ़ में शामिल दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए मुख्य पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रारंभिक रूप से 45 मिनट की एक समान उपलब्ध अवधि के लिए सभी राष्ट्रीय टेलीकॉम और छत्तीसगढ़ में शामिल दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रचार के लिए। आयोग के निर्देश हैं।
साथ ही पॉलिटिकल कोचिंग द्वारा पिछले इलेक्टोरल इलेक्ट्रोनर्स या आम जनता के बीच, जैसी भी स्थिति हो, स्लोगन के वोटिंग निर्णय के आधार पर अतिरिक्त समय एबंटन काडिसीजन आयोग द्वारा लिया जाता है। प्रसारण के लिए एक बार में 15 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। पॉलिटिकल को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए टेलीकॉम स्टार्स की सूची के प्रकाशन के दिन से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान दिवस के दो दिन पहले तक दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में रेडियो प्रसारण-2023 में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रसारण के लिए दूरदर्शन के लिए कुल 629 मिनट और उसी प्रकार पर प्रसारण कार्यक्रम के लिए कुल 629 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इसमें सभी आश्रमों के लिए रॅटिक रूप से समय दिया गया है। दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.09.2023 को दिनांक 12.00.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 19.07.2023 को दिनांक 10.00.2023 में दिनांक 2.1.1 2.10 .
प्रदेश में राजनीतिक शास्त्र को प्रसारित करने की यह सुविधा दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय प्रसारण केंद्र और राजधानी स्थित रामपुर प्रसारण केंद्र से दी जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी के अन्य संबंधित केंद्र भी प्रसारित होंगे।
आर्टिस्टत्व अधिनियम-1951 के अनुसार केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) के लिए सभी धार्मिक धार्मिक गुटों के लिए प्रचार के लिए आवश्यक समय उपलब्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय और मान्यताप्राप्त प्रादेशिक संस्थानों को सार्वजनिक (सार्वजनिक) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता भारती निगम द्वारा निःशुल्क समय उपलब्ध कराने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राजनीतिक को आयोग द्वारा निर्धारित फ़ाल्टों का प्रोजेक्ट से पालन करना होगा। प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग और उसका ट्रांस पार्ट (अनू लिपी) पहले ही जमा कर दिया जाएगा। आयोग ने प्रसारण के विषयवस्तु के लिए सुझाव-निर्देश दिए हैं। दूसरे देशों की आलोचना, धर्म और समुदायों पर आक्षेप, किसी भी तरह की गाली-गलौज, हिंसा भड़काना, कोर्ट के समर्थकों, राष्ट्रपति और कोर्ट की सत्यनिष्ठा के प्रति निंदा, राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई चीज, किसी को प्रसारित करना व्यक्ति का नाम लेकर कोई आलोचना नहीं की जाएगी।
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