रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के परिपालन में यहां कृषि विभाग मंत्रालय राज्य में कृषि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के साथ ही पालकों को बिना ब्याज के ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी किया गया है।
कृषि विकास एवं कल्याण कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ में कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के आधार पर जारी किया जाएगा।
सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बागवानी मिशन के तहत बौद्ध धर्म की एक इकाई की लागत 2.31 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति होने की दशा में लंबित आवेदनों को निर्धारित ऋणमान के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा।
ब्याज अनुदान नियम 2021 के तहत राज्य के किसानों को बैंक एवं अन्य वित्तीय निवेशकों के माध्यम से ऋण प्राप्त होगा। सहायक ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के होगी। इसी तरह रेशम कीट पालकों को मध्यकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान और राज्य के किसानों को समान विद्युत विभाग में अनुदान मिलेगा।
जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित समग्र-2 योजना के अंतर्गत रेशम कीट प्रदान करने वाले लघु एवं राइफल श्रेणी के किसानों को केंद्रांश और राज्यांश को कुल मिलाकर 90 प्रतिशत और अन्य कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वित्तीय वर्ष में समग्र-2 योजना के अंतर्गत प्रदेश को प्रदान किया गया लक्ष्य की सूची में शामिल होने की स्थिति में आबंटन आवेदनों को निर्धारित ऋण के बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी और प्राप्त ऋण 03 वर्ष तक वित्त पोषण राज्य द्वारा प्राप्त किया जाएगा। किसानों को सहयोगी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 के तहत ऋण एवं वित्त विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों एवं वित्तीय शेयरधारकों द्वारा नामांकित समग्र-2 योजना में ऋण की मुद्राओं के अनुसार नाम निर्धारित किए गए हैं। सहायक हितग्राही की अधिकतम सीमा मुख्य योजना के समकक्ष होगी।
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