मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की शिकायत पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को मानहानि के आरोप में 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सीवरी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्यसभा सदस्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दोषी पाया और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता द्वारा पेश की गई मेधा सोमैया ने दावा किया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं।
उन्होंने राउत पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत में कहा गया है, “मीडिया को दिए गए आरोपियों के बयान स्वाभाविक रूप से अपमानजनक हैं। ये बयान लोगों की नज़र में मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दिए गए थे।”