आरजी कर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने से पहले उनके बयान पर विचार नहीं किया।
घोष ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि हाई कोर्ट का फैसला एकतरफा था और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इससे सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट का आदेश बरकरार है।
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