नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में तर्क दिया गया था कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं जो यात्रा के लिए बेहद असुविधाजनक हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इससे पांच व्यक्तियों के कारण दो लाख छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा, “हम ऐसी परीक्षा कैसे स्थगित कर सकते हैं। श्री संजय हेगड़े, आजकल लोग सिर्फ परीक्षा स्थगित करने के लिए कहते हैं। यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम अकादमिक विशेषज्ञ नहीं हैं।”
पीठ ने कहा, “सिद्धांत के तौर पर हम परीक्षा का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित नहीं करेंगे। दो लाख छात्र और चार लाख अभिभावक हैं जो इसे स्थगित करने पर सप्ताहांत में रोएंगे। हम इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें नहीं पता कि इन याचिकाओं के पीछे कौन है।”