हाथरस भगदड़ हादसा: राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात; छह गिरफ्तार | शीर्ष घटनाक्रम | भारत समाचार

हाथरस भगदड़ त्रासदी: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह जिले का दौरा किया। विपक्ष के नेता ने भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। यह घटना मंगलवार को स्वयंभू बाबा भोले के सत्संग के दौरान हुई थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलने अलीगढ़ के पिलखाना गांव का दौरा किया।

कल यूपी पुलिस ने आयोजन समिति के छह सदस्यों को गिरफ़्तार किया जिनमें दो महिलाएँ भी शामिल हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने बताया कि सभी पीड़ितों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है।


विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ की घटना से प्रभावित परिवारों से मिलने अलीगढ़ के पिलखना गांव का दौरा किया। इस दुखद घटना में गांव के चार लोगों की जान चली गई थी।


सूरजपाल, जिन्हें नारायण साकार हरि और भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, का नाम यूपी पुलिस की एफआईआर में नहीं है। हालांकि, पुलिस जरूरत पड़ने पर उनसे पूछताछ करने का इरादा रखती है। जांच अधिकारियों को फिलहाल उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है। गुरुवार को पुलिस ने मैनपुरी में उनके आश्रम की तलाशी ली, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।


पुलिस महानिरीक्षक (अलीगढ़ रेंज) शलभ माथुर ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी छह लोग ‘सत्संग’ में ‘सेवादार’ थे। माथुर ने बताया कि जल्द ही एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया जाएगा और मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया जाएगा।



पुलिस ने गिरफ्तार लोगों की पहचान राम लड़ैते (50), उपेंद्र सिंह यादव (62), मेघ सिंह (61), मुकेश कुमार (38) और दो महिलाओं मंजू यादव (30) और मंजू देवी (40) के रूप में की है।


प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भगदड़ उस समय मची जब भोले बाबा कार्यक्रम स्थल से चले गए, जिससे उनके भक्त दौड़ पड़े और उनके पैरों की धूल इकट्ठा करने लगे।


हाथरस प्रशासन ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग शामिल हुए, जो कि 80,000 की अनुमेय सीमा से कहीं अधिक है।


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, कांग्रेस ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की मांग की है।


भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत 2 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 105 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) और 238 (साक्ष्यों को गायब करना) शामिल हैं।


भोले बाबा अपने मैनपुरी आश्रम में रहते हैं, जो 21 बीघा ज़मीन पर फैला हुआ है, जिसका नाम हरि नगर है। इस आश्रम में छह कमरे सिर्फ़ उनके और उनकी पत्नी के लिए आरक्षित हैं।


भोले बाबा के वकील ने कहा कि बाबा अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे और दावा किया कि भगदड़ असामाजिक तत्वों द्वारा रची गई साजिश के कारण हुई।