नई दिल्ली: सोमवार को नए आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज को बाधित करने और बिक्री करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है, जो मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही थी।
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा उद्धृत एफआईआर के अनुसार, इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने कुमार से अपना ठेला हटाने को कहा, लेकिन उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। इस घटना के कारण दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई।
दिल्ली: दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया। — ANI (@ANI) 1 जुलाई, 2024
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः पुराने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे।
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं, जो IPC की 511 धाराओं से कम है। इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है और 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम दंड पेश किए गए हैं। छह अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड स्थापित किए गए हैं और अधिनियम ने 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया है।