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    Home»Madhya Pradesh»रसोई गैस की अवैध रीफिलिंग कर रहे दो प्रतिष्ठानों पर औचक दबिश, 26 घरेलू सिलेंडर जब्त
    Madhya Pradesh

    रसोई गैस की अवैध रीफिलिंग कर रहे दो प्रतिष्ठानों पर औचक दबिश, 26 घरेलू सिलेंडर जब्त

    Indian SamacharBy Indian SamacharOctober 1, 20242 Mins Read
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    छापामार कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम।

    HighLights

    ऋषि इंटरप्राइजेस पर महीने में दूसरी बार कार्रवाई की गई। जब्त सामग्री में गैस अंतरण यंत्र, तौल कांटा आदि भी शामिल। मंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने की औचक कार्रवाई।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। अशोका गार्डन क्षेत्र में दो कारोबारियों के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करते हुए अवैध रिफिलिंग स्टेशन संचालित किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों पर पहुंचकर औचक छापामार कार्रवाई करते हुए 26 सिलेंडर बरामद किए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद राजपूत के निर्देश पर अवैध गैस रिफिलिंग, सिलेंडरों का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कारोबारियों के खिलाफ पंचनामा बनाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

    अशोका गार्डन क्षेत्र में स्थित ऋषि इंटरप्राइजेस का संचालक लगातार घरेलू, व्यवसायिक सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग का काम कर रहा है। खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक घरेलू गैस सिलेंडर, एक व्यवसायिक सिलेंडर और सात खाली सिलेंडर सहित पांच गैस अंतरण यंत्र बरामद किए हैं। जबकि इसी महीने छह सितंबर को टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 गैस सिलेंडर और अंतरण यंत्र बरामद किए थे। इससे पहले भी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक सिलेंडर बरामद किए गए थे।

    गैस चूल्हा सुधार की आड़ में रिफिलिंग

    अशोका गार्डन में कारोबारियों के द्वारा गैस चूल्हा सुधारने की आड़ में रिफलिंग कारोबार किया जा रहा है। प्रीति होम एप्लाइंसेस के यहां टीम ने कार्रवाई करते हुए 13 घरेलू गैस सिलेंडर, एक तौल कांटा, दो गैस अंतरण यंत्र जब्त किए हैं। सिलेंडर में 10 भरे, एक आंशिक भरा, दो खाली, पांच किलोग्राम के अमानक स्तर के सात खाली, पांच किलोग्राम के व्यवसायिक गैस सिलेंडर आंशिक भरे और तीन किलोग्राम अमानक स्तर के दो खाली सिलेंडर शामिल हैं।

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