सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया, कांग्रेस ने लगाई याचिका, जानें क्या है पूरा मामला

सुधा दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है। विश्व जीएस अहलूवालिया की एकलौती पीठ ने एक सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में जुर्माना राशि करने के निर्देश दिए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा कुंदन मालवीय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी

यह मामला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पराजित कुंडल मालवीय की चुनाव याचिका से संबंधित है। इसके जरिये भाजपा विधायक तनवे के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी को आधार बनाया गया है। साथ ही, निर्वाचन आयोग ने नई चुनावी रणनीति को भी खारिज कर दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में विधायक को जबलपुर उच्च न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जिसके बाद उनकी अतिशयोक्ति हुई है।

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बता दें कि पिछले साल फाइनल में हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर कंचन मुकेश तनवे चुनाव लड़ी थी। भाजपा समर कंचन ने रिटर्निंग न्यूज को जाति प्रमाण पत्र भी पेश किया था। लेकिन इसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिखा गया, जो मान्य नहीं होता। इस पर कांग्रेस के सामने रहे कुंदन मालवीय ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी। इसे लेकर जनवरी 2024 में जबलपुर उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई। इसमें चुनाव को शून्य करने की मांग की।

जिला पंचायत चुनाव के समय दी गई थी शपथ-पत्र

बताया जाता है कि कंचन मुकेश तनवे जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, तब रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस दिया था। कहा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र उचित नहीं है। तब उन्होंने शपथ-पत्र दिया। इसमें समय नहीं होने का फैसला किया गया। इसके बाद वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो उन्होंने वही जाति प्रमाण पत्र पेश किया। सामने आया कि विवाहित महिला भी है, तब भी उसके जाति प्रमाण-पत्र पर पिता के बजाय पति का नाम गलत होना है।

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