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    Home»Jharkhand»झारखंड मंत्रिमंडल: चार महिला चिकित्सकों को बर्खास्त करने की मंजूरी
    Jharkhand

    झारखंड मंत्रिमंडल: चार महिला चिकित्सकों को बर्खास्त करने की मंजूरी

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 2, 20256 Mins Read
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    रांची। झारखंड कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत चार महिला डॉक्टरों को सेवा से हटाने की मंजूरी दी है। जिन महिला चिकित्सकों को बर्खास्त किया जाएगा, उनमें डॉ. फरहाना (स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह), डॉ. ज्योति कुमारी (चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बालकुश (टुण्डी), धनबाद; वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तोपचांची, धनबाद में प्रतिनियुक्त), डॉ. भावना (चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मरकच्चो, कोडरमा) और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह (चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदनकियारी, बोकारो) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद (चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहेबगंज) को भी सेवा से हटाने की मंजूरी दी।

    कैबिनेट ने मोरहाबादी स्थित दिशाग गुरू और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने का फैसला किया है। यह आवास गुरूजी को जीवनपर्यंत उपलब्ध कराया गया था।

    कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं: झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 को मंजूरी, कमजोर गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए दिशानिर्देश-2025 लागू करने की स्वीकृति, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर गोपाल ठाकुर (तत्कालीन दैनिक कर्मचारी) के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति, झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली-2025 के प्रारूप को मंजूरी, निबंधन कार्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में दी गई सेवा के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अनुमति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार झारखंड राज्य में जनगणना-2027 के लिए अधिसूचना का पुन: प्रकाशन, झारखंड डिजीज डोनर ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांटेशन दिशानिर्देश जारी करने की स्वीकृति, झारखंड कार्यपालिका नियमावली-2000 (समय-समय पर संशोधित) के तहत महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों से संबंधित विषयों को शामिल करने की स्वीकृति, पुनासी जलाशय योजना के लिए 1851.67 करोड़ रुपये के तीसरे संशोधित अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति, झारखंड मुख्यमंत्री मांईंयां सम्मान योजना के कार्यान्वयन में आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को हटाने की मंजूरी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और असामयिक मृत्यु की स्थिति में मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास स्थान तक लाने और आर्थिक सहायता प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों को उनके घर वापसी पर उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान और सहायता कोष के गठन को स्वीकृति।

    इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना पीएम फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) के विभिन्न घटकों, राज्य के योगदान और समय विस्तार को मंजूरी दी, सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (एमडीआर-235) पर जसीडीह-बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच 49.10 करोड़ रुपये की लागत से लेवल क्रॉसिंग नंबर 04/ई के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण की स्वीकृति, जिसमें राज्य का हिस्सा 40.63 करोड़ रुपये होगा। रामगढ़ जिले में बरियातू कालीकरण पथ (एमडीआर-101) से हुंडरू (एमडीआर-105) होते हुए तोनागातु आईपीएल फैक्ट्री पथ (कुल लंबाई-6.263 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 34.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति, पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखंड राज्य में अपनाने की स्वीकृति, राज्य साहित्य अकादमी के गठन को मंजूरी, झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी, झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2025 को स्वीकृति, राज्य में बने बांधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और रखरखाव के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण-2 और 3 में राज्य की भागीदारी को मंजूरी, झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति, धनबाद जिले के निरसा (एनएच-19) पर केलियासोल से खाड़ापाथर पथ (16.650 किमी) के निर्माण के लिए 58.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति, हाता-चाईबासा (एनएच-20) रेलवे क्रॉसिंग से बड़ाचिरू और पावर ग्रिड लिंक पथ (11.110 किमी) के निर्माण के लिए 75.97 करोड़ रुपये की मंजूरी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन और भवन निर्माण की स्वीकृति, धनबाद हवाई अड्डे पर पीपीपी मोड के माध्यम से चयनित एजेंसी के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेसीय छात्रवृत्ति योजना-2020 (संशोधित 2022) में छात्रों की अनुमानित संख्या में वृद्धि को मंजूरी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली-2017 (समय-समय पर संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के तहत जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए झारखंड जल संसाधन ठेकेदार पंजीकरण नियमावली-2018 और जल संसाधन विभाग के मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में संशोधन की स्वीकृति, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गिरिडीह के निर्माण के लिए 244.73 करोड़ रुपये के योजना को मंजूरी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति, पथ प्रमंडल, डाल्टेनगंज के अंतर्गत डाल्टेनगंज आरओबी (एसएच-10) से उत्तरी कोयल सेमरा माइंस पथ (15.150 किमी) के निर्माण के लिए 104.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति, झारखंड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में ठेकेदारों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए संशोधित नियमावली-2012 को मंजूरी, अविभाजित बिहार के समय से स्वीकृत 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और 11 गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय, 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, आईटीआई मोड़, चास के निर्माण के लिए 74.95 करोड़ रुपये देने का फैसला, 220 केवी बलियापुर-मैथन ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 174.36 करोड़ रुपये देने का निर्णय, 132 केवी बलियापुर-सिंदरी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 67.59 करोड़ रुपये देने का निर्णय, बिनोद बिहारी चौक, धनबाद में 132/33 केवी गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) के निर्माण के लिए 113.43 करोड़ रुपये की मंजूरी, 132 केवी चंदनकियारी-गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन को सिंदरी ग्रिड में जोड़ने के लिए 77.66 करोड़ रुपये देने की मंजूरी, 220 केवी गोविंदपुर-टीटीपीएस ट्रांसमिशन लाइन को प्रस्तावित 220/132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) में जोड़ने के लिए 173.10 करोड़ रुपये देने का निर्णय, 220/132/33 केवी जीआईएस सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) के निर्माण के लिए 172.88 करोड़ रुपये देने का फैसला, 132 केवी मैथन-टुंडी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 126.18 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय, 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन, सिंदरी (हर्ल) के निर्माण के लिए 74.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति, पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन परियोजना की कुल संशोधित राशि 1842.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन 400 केवी चंदवा-लातेहार और 400 केवी पतरातू-लातेहार ट्रांसमिशन लाइन के लिए 28.77 करोड़ रुपये देने की मंजूरी, होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के कार्यालय के लिए हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म वाहन खरीदने के लिए 39.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति, झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष नियमावली-2025 का गठन और प्रशासन की स्वीकृति, झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के लिए झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली-2025 के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना को मंजूरी।

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