झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य की जेलों में खाली पदों के मुद्दे पर सुनवाई की। अदालत ने एक जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार की दलीलें सुनीं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने सरकार को इन खाली पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। राज्य सरकार ने पहले संकेत दिया था कि मॉडल जेल मैनुअल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्तियां की जा रही हैं।
Trending
- जापान में भूकंप: नोडा तट पर 6.0 की तीव्रता, सुनामी का खतरा नहीं
- अमेरिकी रिपोर्ट: 2026 में भारत-पाकिस्तान, अफगान-पाक में युद्ध की आशंका
- भारत-बांग्लादेश जल संधि: फरक्का समझौते की अहमियत और भविष्य पर बहस
- नए साल का तोहफा: IGL ने PNG ₹0.70/SCM सस्ता किया
- आतंकवाद से भड़केगा भारत-पाकिस्तान युद्ध? 2026 की चिंताजनक भविष्यवाणी
- जेपी जेल से तीन कैदियों का फरार होना, झारखंड में सुरक्षा पर सवाल
- 14,100 लोगों पर आरपीएफ का शिकंजा: रेल सुरक्षा में अभूतपूर्व कार्रवाई
- दिल्ली-NCR कोहरे की चपेट में: उड़ानों और ट्रेनों का संचालन ठप, यात्री परेशान
