दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब एआई समिट प्रदर्शन मामले में मंगलवार को रिहा हो जाएंगे। कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को जमानत राशि का सत्यापन दोपहर दो बजे तक पूरा करने को कहा है, जबकि हिरासत अस्थायी रूप से बढ़ाई गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट की जमानत रोक हटाई, जिससे कार्रवाई रुक गई। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने पुलिस को नोटिस देकर विस्तृत जबाव मांगा। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि कोर्ट का एकपक्षीय ऑर्डर असंवैधानिक है और यह आजादी का मुद्दा है।
मजिस्ट्रेट ने पहले 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत मंजूर की, क्राइम ब्रांच को रिमांड वृद्धि के पर्याप्त आधार न बताने पर। पासपोर्ट और गैजेट्स जमा करने की शर्तें लगाई गईं। यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर न्याय की जीत का जश्न मनाया, आधी रात की पुलिस कोशिशों को विफल बताते हुए।
यह घटनाक्रम प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और पुलिस कार्रवाई के बीच संतुलन दर्शाता है। चिब की रिहाई राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है। भविष्य की सुनवाई से मामले की गहराई समझ आएगी, जो न्यायिक निगरानी को रेखांकित करती है।