Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती वनडे सीरीज, हरमनप्रीत बोलीं- बल्लेबाजी में कमी रही

    February 27, 2026

    सीएम मोहन यादव की घोषणा: आजाद की जन्मस्थली पर बनेगा 5 करोड़ का पार्क

    February 27, 2026

    धर्मेंद्र यादव का सरकार पर तंज, केजरीवाल बरी से खुली विपक्ष विरोधी साजिश

    February 27, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Indian Samachar
    • World
    • India
      • Chhattisgarh
      • Jharkhand
      • Madhya Pradesh
      • Bihar
    • Entertainment
    • Tech
    • Business
    • Health
    • Articles
    • Sports
    Indian Samachar
    Home»India»पटियाला कोर्ट का बड़ा फैसला: जेएनयू के सभी 14 प्रदर्शनकारियों को जमानत
    India

    पटियाला कोर्ट का बड़ा फैसला: जेएनयू के सभी 14 प्रदर्शनकारियों को जमानत

    Indian SamacharBy Indian SamacharFebruary 27, 20262 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link
    जेएनयू
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू प्रदर्शन मामले में सभी 14 आरोपी छात्रों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने पाया कि ये छात्र पेशेवर गुंडे या बार-बार अपराध करने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्हें 25 हजार के मुचलके पर रिहा किया गया।

    सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का कड़ा मुकाबला किया। उन्होंने न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जांच आगे बढ़ाने हेतु जरूरी है और हिंसा दोहराने का खतरा है। पुलिस ने जोर देकर कहा कि जेएनयू का यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था—यहां छात्रों ने पुलिस पर हमला बोला, झड़पें हुईं और अधिकारी जख्मी पड़े।

    पुलिस ने कोर्ट के समक्ष चार पुरानी एफआईआर का हवाला दिया जहां ये छात्र प्रदर्शनों में हिंसा का सहारा ले चुके। कोर्ट में एक लड़की ने रो-रोकर सुनाया कि बिना वर्दी के 4-5 लोग उसे जबरन खींच ले गए, हाथों पर चोटें आईं और खून जम गया।

    छात्र पक्ष के वकीलों ने सफाई दी कि सभी जांच में सहायता करेंगे, लिखित गारंटी भी देंगे। अदालत ने स्वीकारा कि पुलिस पर प्रहार गंभीर है, विरोध के बहाने जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन धाराओं में सजा पांच साल तक सीमित होने से जमानत दे दी।

    यह निर्णय विश्वविद्यालय परिसरों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक शांति के द्वंद्व को उजागर करता है।

    Campus Violence Delhi Police FIR cases JNU Protest Judicial Custody Patiala House Court student activism student bail
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    India

    सीएम मोहन यादव की घोषणा: आजाद की जन्मस्थली पर बनेगा 5 करोड़ का पार्क

    February 27, 2026
    India

    सेमीकंडक्टर नीति में भारतीय संदर्भ जरूरी: सीएसआईआर निदेशक रायसम

    February 27, 2026
    India

    10वें चीफ्स कॉन्क्लेव का दिल्ली में शुभारंभ, भारत-नेपाल रक्षा बंधन मजबूत

    February 27, 2026
    India

    एनआईटी का कमाल: 6000 रुपये में अंधे मोड़ पर सेफ्टी सिस्टम तैयार

    February 27, 2026
    India

    आचार्य देवव्रत: मिट्टी बचाने का सर्वोत्तम हथियार प्राकृतिक खेती

    February 27, 2026
    India

    महाराष्ट्र किसान कर्जमाफी: समिति रिपोर्ट का इंतजार, 52 लाख खातों पर डाटा जांच

    February 27, 2026
    -Advertisement-
    © 2026 Indian Samachar. All Rights Reserved.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.