केरल के एर्नाकुलम में स्पेशल कोर्ट ने पॉपुलर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 65.07 करोड़ की कुर्क संपत्तियों को बीयूडीएस अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 10 फरवरी 2026 का यह आदेश पीएमएलए के तहत लिया गया, जो जमाकर्ताओं को मुआवजा दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।
ईडी की 2021 की अटैचमेंट ऑर्डर आईपीसी धाराओं और बीयूडीएस एक्ट के उल्लंघन पर आधारित थे। कंपनी के मालिक थॉमस डैनियल परिवार ने अवैध डिपॉजिट स्कीमों से भारी भरकम हड़पी। गिरफ्तारियां हो चुकीं, शिकायतें कोर्ट में हैं।
हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद अथॉरिटी की याचिका पर ईडी चुप रही। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। संपत्तियां अब जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकारी अथॉरिटी को मिलेंगी, जहां वितरण प्रक्रिया शुरू होगी।
आरोपियों की चुनौतियां बीयूडीएस स्तर पर लंबित रहेंगी। यह निर्णय न केवल निवेशकों को न्याय दिलाएगा, बल्कि अनियमित योजनाओं पर लगाम लगाने का संदेश भी देगा।