दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। पुलिस के 400 पन्नों के आरोप पत्र को स्वीकार करते हुए अदालत ने गगनप्रीत कौर को 2 फरवरी के लिए तलब किया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी।
घटना 14 सितंबर 2023 की दोपहर की है। रिंग रोड पर स्पीड लिमिट तोड़ते हुए गगनप्रीत की लग्जरी कार 110 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेट्रो के खंभे से भिड़ंत के बाद कार उलट गई और नवजोत सिंह की बाइक को चपेट में ले लिया। दंपति गंभीर घायल हुए, लेकिन नवजोत बच नहीं सके।
आरोप पत्र में पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद नवजोत 15 मिनट तक होश में थे। गोल्डन आवर में तुरंत मदद न मिलने से उनकी जान गई। नजदीकी ट्रॉमा सेंटर्स की अनदेखी कर आरोपी ने 23 मिनट में 20 किमी दूर नुलाइफ हॉस्पिटल चुना। यह लापरवाही थी या साजिश, जांच में साफ हो रहा है।
बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज। कोर्ट ने शुरुआती सबूतों से अपराध की पुष्टि मानी। सड़क हादसों में सहायता में देरी के इस केस से पूरे देश में सतर्कता बढ़ेगी। नवजोत जैसे ईमानदार अफसर की मौत व्यर्थ न जाए।