‘जन नायकन’ फिल्म विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राहत देने से साफ इंकार कर दिया और फैसले का जिम्मा मद्रास हाईकोर्ट पर डाल दिया। शुक्रवार को हुई सुनवाई में जस्टिस हिमा कोहली और संजय करोल ने याचिका पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में ही पूरी बहस होनी चाहिए। मामला टाइटल ‘जन नायक’ के ट्रेडमार्क पर केंद्रित है, जो पहले रिलीज हुई फिल्म से जुड़ा है। नई फिल्म के खिलाफ दावा किया गया है कि यह नाम भ्रम पैदा कर रहा है और पुराने अधिकारों का उल्लंघन है। कोलlywood में बढ़ते बजट और कॉम्पिटिशन के दौर में टाइटल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख इंडस्ट्री के लिए सबक है कि ऊपरी अदालतों पर भरोसा करने से पहले निचली अदालतों का रास्ता अपनाएं।
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