दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी के बस्ती बावली मस्जिद परिसर के इर्द-गिर्द अवैध कब्जों को दूर करने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए मामला निपटा लिया।
इस इलाके में वर्षों से चली आ रही अतिक्रमण समस्या ने निवासियों को परेशान कर रखा था। याचिका में कहा गया कि फुटपाथों पर ठेले, अस्थायी दुकानें और झोंपड़ियां लग गई हैं, जो बारिश के दौरान जलभराव का कारण बनती हैं।
अदालत ने सैटेलाइट इमेजरी और साइट निरीक्षण रिपोर्ट्स के आधार पर 40 से ज्यादा उल्लंघनों की पुष्टि की। 45 दिनों में ध्वस्तीकरण, विक्रेताओं का पुनर्वास और सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए। मस्जिद की पवित्रता बनाए रखते हुए बाहरी क्षेत्रों को साफ करने पर जोर दिया।
आरडब्ल्यूए ने इसे बड़ी जीत बताया। दिल्ली में भूमि विवादों से निपटने के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है। भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों से शहर की सुंदरता लौटेगी।