Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    पंजाब में गैंगस्टरों पर पुलिस का नया हथियार: हेल्पलाइन 93946-93946 चालू

    February 16, 2026

    हनुक्का हमले के संदिग्ध नवीद की कोर्ट में पहली पेशी, 59 केस

    February 16, 2026

    दरभंगा: MLA मैथिली ठाकुर की मां का पर्स चोरी, हीरे-घड़ी गायब

    February 16, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Indian Samachar
    • World
    • India
      • Chhattisgarh
      • Jharkhand
      • Madhya Pradesh
      • Bihar
    • Entertainment
    • Tech
    • Business
    • Health
    • Articles
    • Sports
    Indian Samachar
    Home»India»MP में अल फलाह ग्रुप चेयरमैन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा: 3 दिन की मोहलत
    India

    MP में अल फलाह ग्रुप चेयरमैन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा: 3 दिन की मोहलत

    Indian SamacharBy Indian SamacharNovember 20, 20252 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    दिल्ली blast की जांच का केंद्र बनती जा रही अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रबंधन से जुड़े अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन की मध्य प्रदेश स्थित पारिवारिक संपत्ति पर प्रशासन का चाबुक चला है। मऊ छावनी बोर्ड ने तीन दिन के भीतर अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश जारी किया है।

    फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो अल फलाह ग्रुप द्वारा संचालित है, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए blast मामले में जांच का मुख्य बिंदु बनी हुई है, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे।

    इस बीच, मऊ, मध्य प्रदेश में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार की एक संपत्ति में अवैध निर्माण को लेकर मऊ छावनी बोर्ड ने कार्रवाई की है। बोर्ड ने संपत्ति के मालिकों और कानूनी वारिसों को 72 घंटे के भीतर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है।

    छावनी अभियंता, एच.एस. कलौता ने पुष्टि करते हुए कहा कि स्वर्गीय मौलाना हम्माद, जो जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता थे, की यह संपत्ति है। उन्होंने बताया कि छावनी बोर्ड द्वारा 1996-97 से ही इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    अब, यदि संपत्ति के मौजूदा कब्जेदारों या वारिसों ने तीन दिन के अंदर अवैध ढांचे को नहीं हटाया, तो छावनी बोर्ड स्वयं इसे गिरा देगा। साथ ही, इस कार्रवाई में होने वाले सारे खर्च की वसूली संबंधित व्यक्ति से छावनी अधिनियम के तहत की जाएगी।

    यह संपत्ति (हाउस नंबर 1371) मऊ के मुकेरी मोहल्ला में सर्वे नंबर 245/1245 पर स्थित है। गौरतलब है कि जवाद सिद्दीकी के भाई, हमूद अहमद सिद्दीकी को कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में हुए एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 25 साल पहले मऊ में गंभीर वित्तीय अपराधों को अंजाम देने का आरोप है।

    यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली blast का मुख्य अभियुक्त, डॉ. उमर उन नबी, अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही छात्र था। पुलिस को शक है कि blast से जुड़े कई अन्य संदिग्धों का भी इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन हो सकता है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

    Al Falah Group Al-Falah University Cantonment Board Delhi Blast Demolition Order Illegal Construction Jawad Ahmed Siddiqui Madhya Pradesh Mhow Red Fort blast
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    India

    पंजाब में गैंगस्टरों पर पुलिस का नया हथियार: हेल्पलाइन 93946-93946 चालू

    February 16, 2026
    India

    घिटोरनी मेट्रो चोरी कांड: दिल्ली पुलिस ने पुराना अपराधी दबोचा

    February 16, 2026
    India

    शेट्टी घर पर फायरिंग: मुंबई पुलिस की राजस्थान में सेंकशन, शूटर समेत 6 अरेस्ट

    February 16, 2026
    India

    महाकाल पर सप्तधान का विरल श्रृंगार, शिवरात्रि में भक्तों का अपार जनसैलाब

    February 16, 2026
    India

    राम कदम का तंज: उद्धव सेना बनी सोनिया की कठपुतली

    February 16, 2026
    India

    नॉर्वे दौरे पर निर्मला सीतारमण, सीईओ-निवेशकों से करेंगी चर्चा

    February 16, 2026
    -Advertisement-
    © 2026 Indian Samachar. All Rights Reserved.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.