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    Home»India»मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण: 12 राज्यों में आज रात से लागू होंगे नए नियम
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    मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण: 12 राज्यों में आज रात से लागू होंगे नए नियम

    Indian SamacharBy Indian SamacharOctober 27, 20252 Mins Read
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    भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञाननेश कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज आधी रात से लागू होने वाली मतदाता सूची फ्रीजिंग के साथ शुरू होगा। इस प्रक्रिया के तहत, सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से एक नया फॉर्म भरकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी।

    एक प्रेस वार्ता में, सीईसी कुमार ने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की घोषणा की जहाँ यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। उन्होंने इस दूसरे चरण के लिए एक विस्तृत समय-सीमा भी प्रस्तुत की, जिससे संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि असम राज्य के लिए चुनावी रोल संशोधन की प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा।

    **स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) फेज 2: महत्वपूर्ण तिथियां**

    यह पुनरीक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025 तक छपाई और प्रशिक्षण के साथ शुरू होगा। इसके बाद, 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। 9 दिसंबर, 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, और 8 जनवरी, 2026 तक दावों और आपत्तियों पर सुनवाई होगी। अंतिम सत्यापन और सुनवाई प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 तक पूरी की जाएगी, जिसके पश्चात 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    सीईसी ज्ञाननेश कुमार का कहना है कि SIR का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें शामिल न हो।

    **SIR: एक संपूर्ण मतदाता सूची अद्यतन**

    स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूचियों को तैयार करने का एक व्यापक कार्यक्रम है। यह नियमित स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) से भिन्न है, जो केवल मौजूदा रिकॉर्ड में छोटे-मोटे बदलाव करता है। SIR में, हर मतदाता का विवरण शुरू से जांचा जाता है और नया फॉर्म भरवाया जाता है।

    इस पुनरीक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू विदेशी नागरिकों की पहचान और उन्हें सूची से बाहर करना है। इसके लिए मतदाताओं के जन्मस्थान की जानकारी को सत्यापित किया जाएगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ विदेशी नागरिकों की उपस्थिति एक चिंता का विषय है।

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