इस साल दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए 18 से 21 अक्टूबर तक की अवधि तय की है। यह निर्णय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि त्यौहार की खुशी और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वे ही ग्रीन पटाखे बेचे और इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन पर NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित QR कोड लगा हो। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह अनुमति केवल एक परीक्षण के तौर पर दी गई है और तीन हफ्तों बाद इसके प्रभाव की समीक्षा की जाएगी।
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