सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में CBI को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI को बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच सांठगांठ से संबंधित छह अतिरिक्त मामले दर्ज करने की अनुमति दी है। ये मामले मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज सहित विभिन्न शहरों में घर खरीदारों के साथ हुई धोखाधड़ी से जुड़े हैं। कोर्ट ने CBI को मामलों की जांच करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। CBI ने अदालत को बताया कि उसने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर स्थित विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराधों का खुलासा होने के बाद, CBI को औपचारिक रूप से मामला दर्ज करने की अनुमति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी भाटी को सीलबंद कवर रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को एमिकस क्यूरी एडवोकेट राजीव जैन के साथ साझा करने का निर्देश दिया, जिससे आगे की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाया जा सके।
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