इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को जमानत प्रदान की है। उमर को उनकी मां, आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, गाजीपुर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उमर वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं। 3 अगस्त, 2025 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद 4 अगस्त को लखनऊ स्थित उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उमर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों और अपनी मां के जाली हस्ताक्षर का उपयोग करने का आरोप था। यह संपत्ति सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवढी दास मोहल्ले में स्थित है, जिसे 2021 में डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया था। जब्त संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में दस्तावेज जमा किए गए थे, जिनकी जांच में आफशां अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी आफशां अंसारी फरार हैं, और पुलिस ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.