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    DGHS का निर्देश: फिजियोथेरेपिस्ट ‘डॉक्टर’ नहीं लिख सकते

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 11, 20252 Mins Read
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    स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत फिजियोथेरेपिस्ट को ‘डॉक्टर’ उपसर्ग का उपयोग करने से रोक दिया है। DGHS ने स्पष्ट किया है कि ‘डॉक्टर’ केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों के लिए आरक्षित है और इस मामले की आगे समीक्षा की जा रही है।

    DGHS द्वारा IMA नेशनल प्रेसिडेंट, डॉ. दिलीप भानुशाली को लिखे गए एक पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि एक आधिकारिक समिति ने इस निर्णय को दोहराया है। इस निर्देश के अनुसार, फिजियोथेरेपी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति में ‘डॉक्टर’ उपसर्ग का उपयोग नहीं कर सकते।

    9 सितंबर को जारी एक पत्र में कहा गया है कि फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ‘डॉक्टर’ उपसर्ग को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि फिजियोथेरेपी के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक अधिक उपयुक्त और सम्मानजनक शीर्षक पर विचार किया जा सकता है, जिससे मरीजों या जनता के बीच कोई भ्रम न हो।

    DGHS को विभिन्न संगठनों से, जिनमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (IAPMR) भी शामिल है, ‘डॉक्टर’ उपसर्ग और ‘PT’ प्रत्यय के उपयोग पर आपत्तियां मिली थीं।

    एक कानूनी राय में यह भी कहा गया है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता के ‘डॉक्टर’ शीर्षक का उपयोग करते हैं, वे भारतीय चिकित्सा डिग्री अधिनियम, 1916 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

    यह कानूनी राय 23 मार्च 2004 को हुई परिषद की बैठक में अपनाई गई थी। समिति ने दोहराया कि फिजियोथेरेपी में योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘डॉक्टर’ उपसर्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

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