Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    सी2आई सेमीकंडक्टर्स को 15 मिलियन डॉलर की फंडिंग, डीएलआई का कमाल

    February 16, 2026

    पंजाब में गैंगस्टरों पर पुलिस का नया हथियार: हेल्पलाइन 93946-93946 चालू

    February 16, 2026

    हनुक्का हमले के संदिग्ध नवीद की कोर्ट में पहली पेशी, 59 केस

    February 16, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Indian Samachar
    • World
    • India
      • Chhattisgarh
      • Jharkhand
      • Madhya Pradesh
      • Bihar
    • Entertainment
    • Tech
    • Business
    • Health
    • Articles
    • Sports
    Indian Samachar
    Home»India»13 सितंबर को लोक अदालत: चालान निपटारे का सुनहरा मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
    India

    13 सितंबर को लोक अदालत: चालान निपटारे का सुनहरा मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 9, 20252 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    अगर आपके ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं और आप जुर्माना भरने से बच रहे हैं, तो 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली लोक अदालत में हिस्सा लेकर आप भारी छूट पा सकते हैं। लोक अदालत कुछ चुनिंदा ट्रैफिक उल्लंघनों पर छूट प्रदान कर रही है। ध्यान रखें, सुनवाई के लिए टोकन आवश्यक है।

    इसका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और टोकन नंबर व अपॉइंटमेंट लेटर लेना होगा। इन दस्तावेजों के बिना सुनवाई नहीं होगी।

    लोक अदालत टोकन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

    • एनएएलएसए (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) की वेबसाइट पर जाएं।
    • लोक अदालत रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें।
    • आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद, टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या फोन पर मिलेंगे।
    • अपॉइंटमेंट लेटर में तारीख, समय और स्थान की जानकारी होगी।

    क्या साथ लाएं?

    सुनवाई के दिन मूल दस्तावेज, टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर लाना जरूरी है। प्रशासन सुनवाई से एक घंटा पहले पहुंचने की सलाह देता है। इन ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत:

    लोक अदालत इन छोटे उल्लंघनों पर माफी या छूट दे सकती है:

    • सीट बेल्ट न पहनना
    • हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाना
    • लाल बत्ती का उल्लंघन
    • गलती से जारी चालान
    • तेज़ गति
    • वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना
    • गलत जगह पार्किंग
    • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना
    • फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना
    • गलत लेन में गाड़ी चलाना
    • ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन
    • बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना

    इन मामलों में लोक अदालत सुनवाई नहीं करेगी, इन्हें सामान्य अदालतों में ही निपटाया जाएगा:

    शराब पीकर गाड़ी चलाना
    हिट-एंड-रन मामले
    लापरवाही से मौत
    अवैध रेसिंग या तेज़ गति
    नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना
    अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन
    जिन मामलों की सुनवाई पहले से चल रही है
    अन्य राज्यों से जारी चालान

    सुनवाई प्रक्रिया क्या होगी?

    • मामलों की सुनवाई टोकन नंबर के आधार पर होगी।
    • जज चालान की समीक्षा कर सकते हैं और जुर्माना माफ या कम कर सकते हैं।
    • अगर मामला गंभीर है या बार-बार उल्लंघन हुआ है, तो जुर्माना लगाया जा सकता है।
    • आदेश के बाद मामला बंद माना जाएगा।
    Appointment Letter Fine Waiver Legal Services Lok Adalat Nalsa Registration Token Number Traffic Challan traffic rules Traffic Violations
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    India

    पंजाब में गैंगस्टरों पर पुलिस का नया हथियार: हेल्पलाइन 93946-93946 चालू

    February 16, 2026
    India

    घिटोरनी मेट्रो चोरी कांड: दिल्ली पुलिस ने पुराना अपराधी दबोचा

    February 16, 2026
    India

    शेट्टी घर पर फायरिंग: मुंबई पुलिस की राजस्थान में सेंकशन, शूटर समेत 6 अरेस्ट

    February 16, 2026
    India

    महाकाल पर सप्तधान का विरल श्रृंगार, शिवरात्रि में भक्तों का अपार जनसैलाब

    February 16, 2026
    India

    राम कदम का तंज: उद्धव सेना बनी सोनिया की कठपुतली

    February 16, 2026
    India

    नॉर्वे दौरे पर निर्मला सीतारमण, सीईओ-निवेशकों से करेंगी चर्चा

    February 16, 2026
    -Advertisement-
    © 2026 Indian Samachar. All Rights Reserved.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.