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    Home»India»WB स्कूल जॉब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अयोग्य उम्मीदवारों की सूची
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    WB स्कूल जॉब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अयोग्य उम्मीदवारों की सूची

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 1, 20252 Mins Read
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    सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 1,804 अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की है। शीर्ष अदालत ने आयोग को नौकरी के बदले पैसे के घोटाले में शामिल उम्मीदवारों की सूची जारी करने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी ने एक अधिसूचना में कहा कि, ‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 28 अगस्त, 2025 के आदेश के अनुपालन में, SLP(C) No. 23784/2025 (बेजय बिस्वास और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य) के मामले में, सूची 1 में उल्लिखित उम्मीदवारों की सूची, जिनका चयन किया गया था, और जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया था, और जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, उन्हें पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, ताकि ऐसे दूषित उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की जा सके।’ 14 जुलाई को, 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले एसएससी शिक्षकों ने ‘योग्य शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंच’ के बैनर तले हावड़ा में बंगाल सचिवालय की ओर ‘नबानो अभियान’ शुरू किया। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी नौकरी खो दी, जिसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित बताया गया था। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए कई प्रदर्शन किए।

    Calcutta High Court Corruption Education Ineligible Candidates Mamata Banerjee Protests School Jobs Scam SSC Supreme Court West Bengal
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