Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    बिहार: आठ बांधों पर पर्यटन विकास की बड़ी योजना

    February 16, 2026

    पूर्णिया में खुलासा: टेंट वाले बाबा के पास बंगाल का चोरी बच्चा, तस्करी का खेल

    February 16, 2026

    केरल HC: सूरज लामा जांच में डीआईजी संभालेंगे एसआईटी नेतृत्व

    February 16, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Indian Samachar
    • World
    • India
      • Chhattisgarh
      • Jharkhand
      • Madhya Pradesh
      • Bihar
    • Entertainment
    • Tech
    • Business
    • Health
    • Articles
    • Sports
    Indian Samachar
    Home»India»कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट ने ED को लगाई फटकार
    India

    कोर्ट के आदेश का उल्लंघन: मद्रास हाईकोर्ट ने ED को लगाई फटकार

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 21, 20252 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आकाश भास्करन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED के असिस्टेंट डायरेक्टर विकास कुमार को नोटिस जारी किया है। भास्करन ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जांच जारी रखी। अदालत ने इस मामले में ED से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की है। भास्करन के अनुसार, कोर्ट के स्टे के बाद भी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। मई 2025 में, ED ने भास्करन और उनके सहयोगी विक्रम रविंद्रन के परिसरों पर छापेमारी की थी और कई दस्तावेज जब्त किए थे। यह कार्रवाई तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) से जुड़े ₹1,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित थी। ED ने भास्करन के घर और दफ्तर को भी सील कर दिया था। भास्करन और रविंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि PMLA के तहत इस तरह की सीलिंग की अनुमति नहीं है। 20 जून को, हाई कोर्ट ने ED को आगे की सभी कार्रवाइयों को रोकने, जब्त सामान वापस करने और परिसरों को खोलने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सबूतों की कमी के कारण ED की कार्रवाई ‘अधिकार क्षेत्र से बाहर’ थी। अगस्त 2025 में, कोर्ट ने भास्करन की याचिकाओं पर समय पर जवाब दाखिल न करने पर ED पर जुर्माना भी लगाया था।

    Aakash Bhaskaran ED Enforcement Directorate Madras High Court Money Laundering notice PMLA Stay Order TASMAC Vikas Kumar
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    India

    बिहार: आठ बांधों पर पर्यटन विकास की बड़ी योजना

    February 16, 2026
    India

    मोगा रैली: केजरीवाल-मान का नशा तस्करों पर प्रहार, विपक्ष पर हमला

    February 16, 2026
    India

    नेहरू प्लेस में नई पार्किंग सुविधा: एलजी-सीएम ने किया शुभारंभ

    February 16, 2026
    India

    ‘अस्सी’ प्रीमियर ने पटना में मचाया धूम, तालियों की गड़गड़ाहट

    February 16, 2026
    India

    एनएसएस-एसएनडीपी के दबाव में केरल सरकार, सबरीमला मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नया रुख?

    February 16, 2026
    India

    हिमंत सरमा: असम कांग्रेस नेताओं का भाजपा की ओर झुकाव

    February 16, 2026
    -Advertisement-
    © 2026 Indian Samachar. All Rights Reserved.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.