इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकने के अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है। पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल मामले में आपराधिक कार्रवाई को लेकर जस्टिस कुमार पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें आपराधिक मामलों की सुनवाई करने से रोक दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के प्रबंधनकर्ता हैं।
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