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    Home»India»बिहार मतदाता सूची में गड़बड़ी, चुनाव आयोग ने भारी विसंगतियों का खुलासा किया
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    बिहार मतदाता सूची में गड़बड़ी, चुनाव आयोग ने भारी विसंगतियों का खुलासा किया

    Indian SamacharBy Indian SamacharJuly 23, 20252 Mins Read
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    भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने मंगलवार को बताया कि बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में कई बड़ी विसंगतियाँ पाई गई हैं। आयोग के अनुसार, अब तक 18 लाख मृत मतदाता, 26 लाख लोग जो अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं, और लगभग 7 लाख मतदाता जो दो स्थानों पर पंजीकृत हैं, पाए गए हैं।

    यह जानकारी उस समय सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आयोग ने एसआईआर अभ्यास का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सही करना और अयोग्य मतदाताओं को सूची से हटाना है।

    आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, ‘एसआईआर प्रक्रिया चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है क्योंकि यह उन लोगों को हटाती है जो मतदाता बनने की कसौटी को पूरा नहीं करते हैं। मतदान का अधिकार नागरिकता, उम्र और निवास जैसी पात्रता पर आधारित है जो संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत आता है। एक अयोग्य व्यक्ति को वोट देने का हक नहीं है और वह इस आधार पर अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है।’

    आयोग ने यह भी बताया कि एसआईआर के दौरान पहचान सत्यापन के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है।

    चुनाव आयोग उस याचिका का जवाब दे रहा था जो 24 जून को जारी आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार में मतदाता सूची का एसआईआर शुरू होगा और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

    ईसी ने यह भी स्पष्ट किया कि नामांकन पत्र में आधार नंबर देना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और जानकारी का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जाता है, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और आधार अधिनियम, 2016 की धारा 9 में प्रदान किया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को निर्देश दिया कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाए। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित है।

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