इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज वाराणसी न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद में ‘व्यास का तहखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
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