दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। तिहाड़ जेल में बंद राजपाल चेक बाउंस मामले में फंसे हैं। गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट ने मुरली प्रोजेक्ट्स को नोटिस भेजा और फैसला टाल दिया। अगली तारीख 16 फरवरी定 है।
भतीजी की शादी के लिए शाहजहांपुर जाने की गुजारिश असरदार न साबित हुई। वकील भाष्कर उपाध्याय ने बताया कि जेल में राजपाल से भुगतान योजना पर चर्चा होगी। पांच करोड़ का कर्ज ‘अता-पता लापता’ के लिए लिया गया था, जिसका आधा हिस्सा चुका दिया गया है।
कंपनी ने पहले पैसे लौटाने से मना किया था। राजपाल ने कभी जिम्मेदारी से पलटा नहीं खाया। 2010 के लोन और 2012 के एग्रीमेंट के बाद फिल्म असफल रही, चेक बाउंस हुए।
धारा 138 के केस में कई बार छूट मिली, मगर भुगतान में चूक पर 4 फरवरी को सरेंडर करना पड़ा। तीन माह जेल में काट चुके हैं। लोन का पारिवारिक कनेक्शन है, वकील ने खुलासा टाला।
यह घटना स्वतंत्र फिल्म निर्माण के खतरे बताती है। 16 फरवरी का फैसला राजपाल के भविष्य पर असर डालेगा। प्रशंसक न्याय की प्रतीक्षा में हैं।