CG CRIME: 29 गवाह, 6 निर्दोष, 4 साल पुराने रोडरेज मामले में कोर्ट ने 2 को सुनाई सजा

गरियाबंद। गरियाबंद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने 4 साल पूर्व रोड रेज के दौरान हुई 12 लोगों की हत्या के मामले में दो सजाओं को बरकरार रखा है। दोनों आरोपियों को 12 लोगों की हत्या के प्रयास में धारा 307 के तहत 12 बार 10-10 साल की सजा और धारा 302 के तहत हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को जिले के मालगांव में दशहरे का आयोजन हुआ था। उस रात पौने 11 बजे रोमित राठौर अपनी लाल रंग की ब्रेजा कार में सौरभ कुत्ते के साथ गरियाबंद से मालगांव की ओर निकले थे। मालगांव से पीड़ितों की भीड़ में शामिल कुछ लोगों को इसकी कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद विवाद हो गया था। इस दौरान सभी लोगो को देखकर बात की गई। इसके कुछ देर बाद ही वह अपने साथ 4 अन्य साथियों को घर छोड़ने के लिए आदर्श कार में बैठकर मालगांव पहुंची और तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सड़क के किनारे से आ रहे लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त कार 100 से ज्यादा की स्पीड में थी। इस हादसे में 1 चार साल के बच्चे की मौत हो गई जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना को अंजाम देने के बाद सभी घटनाएं अपने-अपने घर चली गईं। दूसरे दिन गरियाबंद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को धारा 109,147,149,201,212,302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, केस वॉक के दौरान 29 लोगों की गवाही के बाद कुल 6 में से 4 सबूतों को छोड़ दिया गया था। जिसके बाद अब घटना के करीब 4 साल बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने शनिवार को सभी गवाहों और देनदारियों के आधार पर दोनों दोषियों को धारा 302,307,34 के तहत पूर्णकालिक कारावास के साथ 5-5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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